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राजस्थान में एक व्यक्ति को अपनी पत्नी के सांवले रंग के कारण उस पर तेज़ाब डालने के जुर्म में मौत की सज़ा सुनाई गई। वह उसके "सांवले रंग" और वज़न का हवाला देकर उस पर हमला करता था और इसी बात को लेकर बार-बार उसके साथ मारपीट भी करता था। उस महिला का नाम लक्ष्मी था और उसका पति किशन अक्सर अपनी पत्नी लक्ष्मी का उसके सांवले रंग को लेकर मज़ाक उड़ाता था।
एक रात उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी से कहा कि वह उसके लिए दवा लाया है और उसके पूरे शरीर पर मल दी है। पत्नी ने तेज़ाब की गंध की शिकायत की।
जब पत्नी ने तेज़ाब की गंध की शिकायत की, तो उस व्यक्ति को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ, इसलिए उसने उसके पेट पर अगरबत्ती जलाई। नतीजतन, उसके शरीर में आग लग गई। जब महिला ज़िंदा जल रही थी, तो उसने बचा हुआ तेजाब उस पर डाल दी जिससे उसकी मौत हो गई।
उदयपुर के वल्लभनगर थाने में आरोपी किशन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और उसे अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की अदालत में पेश किया गया।
सरकारी वकील दिनेश पालीवाल के अनुसार, आरोपी पीड़िता को उसके सांवले रंग के लिए ताना मारता था और इसी वजह से उसने पीड़िता के शरीर पर तेज़ाब डालकर उसे आग लगा दी। गंभीर रूप से जलने के कारण महिला की मौत हो गई।
फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि ऐसी घटनाएँ हाल के दिनों में हो रही हैं और समाज में अदालतों के प्रति भय बनाए रखने के लिए, आरोपी को मृत्युदंड दिया जाना चाहिए।
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